GST Reforms: अगर दुकानदार पुराने रेट पर ही दे रहे सामान; GST कटौती का फायदा न मिलने पर इस WhatsApp नंबर पर करें शिकायत

ध्यान दें! अगर दुकानदार पुराने रेट पर ही दे रहे सामान; GST कटौती का फायदा न मिलने पर इस WhatsApp नंबर पर करें शिकायत

Complain To Consumer Affairs If Not Get Benefit of GST Reforms

Complain To Consumer Affairs If Not Get Benefit of GST Reforms

GST Reforms Effect: 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से GST दरों में कटौती का फैसला लागू हो चुका है। केंद्र सरकार ने यह फैसला देश के करोड़ों गरीब और मिडिल क्लास लोगों को राहत देने को लेकर लिया है। ताकि वह अपने खर्च में बचत सुनिश्चित कर सकें। जीएसटी की नई व्यवस्था में 12% और 28% के टैक्स स्लैब हटा कर सिर्फ 5% और 18% के दो स्लैब रखे गए हैं।

जिससे रोज-मर्रा के इस्तेमाल और जरूरत की ज़्यादातर चीजें सस्‍ती हो गई हैं। दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, नमकीन-बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट, तेल इत्यादी यानि डेयरी और किराने का सामान या टैक्स फ्री हो गया है या फिर अब 5% टैक्स के डायरे में आ गया है। इसके अलावा कपड़े, जूते, दवाएं, स्टेशनरी सामान और साथ में टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार-बाइक, ट्रैक्टर जैसे उत्पाद भी सस्‍ते हुए हैं।

लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जीएसटी की नई व्यवस्था का यह फायदा लोगों तक पहुंचना शुरू हो पाया है। क्या बाजार में सामानों पर घटी हुई एमआरपी दिखाई दे रही है? दुकानदार हमें सामान पर GST छूट का पूरा फायदा दे रहा है, यह कैसे पता चलेगा? अगर दुकानदार पुराने एमआरपी पर ही हमें सामान बेच रहा और GST कटौती का कोई फायदा नहीं दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए?

फिलहाल अभी बाजार में हर सामान पर घटी हुई एमआरपी नहीं दिखेगी, क्‍योंकि दुकानदारों के पास पुराने सामान का स्‍टॉक जमा है, जिसके चलते पुराने सामान पर पुरानी एमआरपी ही लिखी नजर आएगी। लेकिन सरकार का यह निर्देश है कि पुराने स्‍टॉक वाला सामान खरीदने पर भी सभी ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ देना होगा। यानि 22 सितंबर से जो सामान जीएसटी दर घटने से सस्‍ते हुए हैं, दुकानदारों को उन सामानों को सस्ते दाम पर ही बेचना होगा। नए और पुराने से मतलब नहीं है।

इधर लोगों के बीच से भी ऐसी खबरें निकालकर सामने आ रहीं हैं कि उन्हें दुकानों पर सामान लेने में GST कम होने का कोई फायदा नहीं दिया जा रहा है। उन्हें पुराने दाम पर ही सामान मिल रहा है। दुकानदार कम दाम पर सामान देने को तैयार ही नहीं हैं। दरअसल, दुकानदारों का अपना ये कहना है कि उनके पास जो पुराना सामान है उसकी बिलिंग पुराने रेट पर हुई है, तो वे ग्राहकों को अपने घाटे पर सामान कैसे दे दें। जब नया सामान उन्हें कम दाम पर मिलेगा तो वह भी ग्राहकों को देंगे।

ध्यान दें! अगर दुकानदार पुराने रेट पर ही दे रहे सामान

फिलहाल केंद्र सरकार के इस GST बचत उत्सव में 'उपभोक्ता विभाग' सक्रिय हो गया है। 'उपभोक्ता विभाग' ने लोगों को GST कटौती का लाभ नहीं मिलने पर शिकायत करने और जानकारी देने को कहा है। 'उपभोक्ता विभाग' के अनुसार, अगर लोगों को New Gen GST reforms का लाभ नहीं मिल रहा है और दुकानदार पुराने एमआरपी पर ही सामान दे रहे हैं तो वह 1915 पर कॉल कर शिकायत करें।

या फिर WhatsApp नंबर 8800001915 पर शिकायत दर्ज कराएं और अपनी बचत सुनिश्चित करें! उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की साइट https://consumerhelpline.gov.in पर भी रजिस्टर्ड कराकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा NACH एप पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसकी ट्रेकिंग भी हो सकती है। केंद्र सरकार का इस पर पूरा ज़ोर है कि लोगों को GST का फायदा मिले।